मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, बेटियों के शादी के लिए ₹51000 अनुदान

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से गरीब बेटियों के शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जो माता-पिता बेटी के शादी करने में असमर्थ उनके लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कोई भी व्यक्ति जिसके पास बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है आर्थिक रूप से कमजोर है, यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना योजना का लाभ ले सकता है।

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके घर में बेटी की शादी करनी है और आपके पास बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी के शादी के लिए सरकार की तरफ से ₹51000 का आर्थिक मदद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है इसके नियम शर्ते क्या है, सभी के बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से गरीब बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब मां-बाप को अपनी बेटी की शादी करने के लिए सरकार की तरफ से ₹51000 की आर्थिक मदद मिलती है। बेटी की शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक मदद अलग-अलग किस्तों में मिलती है।

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे माता-पिता है जो पैसे की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जारी किया गया है। इस योजना का उद्देश्य साफ है कि जो माता-पिता आर्थिक रूप से गरीब है वह इस योजना के माध्यम से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सभी वर्ग के बेटियों को लाभ दिया जाता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना नियम एवं शर्तें

  1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के बेटियों को ही मिलता है।
  2. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभ लेने के लिए बेटी की मिनिमम आयु 18 वर्ष और लड़के की मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  3. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग समान वर्ग के सभी बेटियों को लाभ मिलता है।
  4. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक सालाना इनकम ₹200000 से कम होनी चाहिए।
  5. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में केवल उन्हीं बेटियों को लाभ मिलता है, जिनकी शादी तय हो चुकी है।
  6. अगर किसी महिला का तलाक हो चुका है और वह महिला दोबारा शादी करना चाहती है तो इस योजना का लाभ ले सकती है।
  7. अगर कोई महिला विधवा है और महिला शादी करना चाहती है तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकती है।

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ₹51000 कैसे मिलते हैं?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी के शादी तय होने के बाद सरकार की तरफ वेरिफिकेशन के बाद ₹35000 लड़की के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। ₹10000 वर वधु को उपहार के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा ₹6000 की राशि घर पर स्वागत सत्कार पंडाल के लिए दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास नीचे बताया गया सभी जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है –

  1. आधार कार्ड (वर व वधू)
  2. कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
  3. मोबाइल नंबर
  4. बैंक खाता विवरण
  5. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य
  6. निवास प्रमाण पत्र
  7. पिछडा वर्ग की दशा में)
  8. वर-वधू की फोटो

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बताया गया सभी प्रक्रिया को फॉलो करें –

  1. सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण की ऑफिशल वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ ओपन करें।
  2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको मेनू बार में क्लिक करना है वहां पर “आवेदन करें” का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक करें।
  3. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा वहां पर आपको “आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” का एक और ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करें।
  4. इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, के अलावा वर पक्ष के आधार नंबर नाम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ऐड करें।
  5. इसके बाद आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना है और नीचे दिए गए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें।
  6. इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आप वेरीफाई करें।
  7. इस तरह से आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं।

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FAQ

Q.1 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए कितना अनुदान मिलता है ?

Ans. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ₹51000 का शादी अनुदान मिलता है।

Q.2 शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए ?

Ans. शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए सालाना फैमिली इनकम ₹200000 से कम होनी चाहिए।

Q.3 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं ?

Ans. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आप उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं।

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