कन्या सुमंगला योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी स्वर्णिम योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन योजनाओं के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या बाल विवाह रोकने और बेटियों को शिक्षित करने के लिए का प्रयत्न कर रही है। बेटियों को शिक्षित आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार कन्या सुमंगला योजना चलाती है।
कन्या सुमंगला योजना में बेटियों के लिए सरकार की तरफ से ₹25000 का अनुदान दिया जाता है। यूपी राज्य सरकार की तरफ से यह अनुदान बेटियों को अलग-अलग स्टेप में मिलता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप घर में बेटी है तो आप भी कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकते हैं। कन्याश बांग्ला योजना क्या है कन्या सुमंगला योजना के नियम शर्ते और कन्या सुमंगला योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में जानते हैं।
कन्या सुमंगला योजना ( Kanya Sumangla Yojana )
कन्या सुमंगला योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को शिक्षित करने के लिए ₹25000 की आर्थिक मदद दी जाती है। बेटियों को ₹25000 की आर्थिक मदद उनकी शिक्षा के लिए अलग-अलग पढ़ाई के हिसाब से मिलता है। इस योजना में बेटियों को आर्थिक राशि टीकाकरण कक्षा एक कक्षा 6 कक्षा 9 में प्रवेश और ग्रेजुएशन के समय मिलती है।
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कन्या सुमंगला योजना में ₹25000 कब मिलते हैं ?
कन्या सुमंगला योजना में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों को जन्म के बाद ₹25000 अलग-अलग चरणों में दिए जाते हैं। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म के पश्चात ₹5000, बेटी के 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण टीकाकरण कंप्लीट होने के बाद ₹2000, बेटी के कक्षा प्रथम में एडमिशन लेते समय ₹3000, छठवीं कक्षा में एडमिशन लेते समय ₹3000 नवी कक्षा में एडमिशन लेने पर ₹5000 और ग्रेजुएशन एडमिशन के समय ₹7000 की मदद दी जाती है।
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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के नियम एवं शर्तें
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कल आप लेने के लिए आपको कुछ नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य है-
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है।
- कन्या सुमंगला योजना में एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलताहै।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अगर पहली बच्ची के बाद दूसरी डिलीवरी में दो जुड़वा बच्ची का जन्म होता है तो इसमें तीनों बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा।
- कन्या सुमंगला योजना का लाभ केवल उन्हें लाभार्थी को मिलेगा जिनके माता-पिता की सालाना इनकम ₹300000 से कम है।
- अगर किसी माता-पिता की कोई संतान नहीं है और वह किसी बेटी को गोद लेता है तो वह कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकता है।
कन्या सुमंगला योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे
अगर आप कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कन्या सुमंगला योजना में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी नीचे दे रहे हैं –
- अभिभावक यानी माता-पिता का आधार कार्ड
- अभिभावक का बैंक पासबुक डिटेल
- राशन कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- अगर बेटी को गोद लिया गया है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र
- माता-पिता और बेटी के पासपोर्ट साइज फोटो
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
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FAQ
Q.1 कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को कितने रुपए मिलते हैं ?
Ans. कन्याश मंगला योजना में बेटियों को पढ़ाई करने के लिए ₹25000 मिलते हैं।
Q.2 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं ?
Ans. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशल वेबसाइट www.mksy.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q.3 सुमंगला योजना में अपना नाम कैसे देखें?
Ans. सुमंगला योजना में अपना नाम देखने के लिए आप ऑफिशल वेबसाइट www.mksy.up.gov.in पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं।
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